‘कोई मुस्लिम महिला हिन्दू मैरिज एक्ट की धारा 24 और सीपीसी की धारा 151 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार नहीं हो सकती'.इस टिप्पणी के साथ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रीवा निवासी एक पति के पक्ष में आदेश पारित करते हुए निचली अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया.from Latest News मध्य प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2Jf4zRx
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